मंडी, 01 मार्च : किरतपुर-मनाली फोरलेन (Kiratpur-Manali) में बहुत से स्थानों पर ऐसी कटिंग की गई है जिसके साथ लगती जमीन पर खतरा मंडराया है। और यह जमीन इसकी जद में भी आई है। ऐसा ही एक मामला मंडी शहर के साथ लगते जरली गांव का देवी चंद का भी है। देवी चंद ने फोरलेन निर्माण के लिए अपनी कुछ भूमि एनएचएआई (NHAI) को दी। लेकिन जब यहां पर कटिंग की गई तो यह सीधी 90 डिग्री एंगल वाली कर दी गई। इस कारण पहाड़ी पर बने देवी चंद के नए और पुराने घरों पर खतरा मंडराने लग गया।
बीती 6 फरवरी को देवी चंद का तीन कमरों वाला पुराना मकान इस कटिंग के कारण ध्वस्त हो गया। देवी चंद को नए मकान पर भी खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। देवी चंद ने बताया कि उसके नए घर के आसपास बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं जिस कारण उसे अपना घर खाली करके किराए के घर में रहना पड़ रहा है। देवी चंद ने बताया कि वह वर्ष 2022 से डीसी मंडी, एसडीएम (SDM )सदर और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास कई बार गुहार लगाने गया, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
देवी चंद ने सरकार, एनएचएआई और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे जमीन के बदले जमीन और घर के बदले मुआवजा अदा किया जाए। देवी चंद का कहना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए उसने अपनी निजी भूमि एनएचएआई को दी जिसके बदले उसे मुआवजा भी मिला, लेकिन किस कानून में ऐसा लिखा है कि इस तरह से काम किया जाए कि साथ लगती जमीन और घर पर भी खतरा मंडराने लग जाए। यदि एनएचएआई ने पहले स्टेप वाईज कटिंग (Step Wise Cutting) की होती तो आज यह नौबत नहीं आती।
वहीं, जब इस बारे में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरूण चारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके ध्यान में है। ऐसे मामलों के लिए जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और यह देवी चंद का मामला भी इसी कमेटी के पास विचाराधीन है। एसडीएम सदर ने नुकसान का आंकलन कर लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीडब्ल्यूडी (PWD) से भी आकलन करवाकर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।