एमबीएम न्यूज़ /शिमला
प्रदेश हाईकोर्ट ने पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे शिमला शहर में ऐसे होटलों के पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं, जिन होटलों ने पानी के बकाया बिल नहीं चुकाए थे। हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को ऐसे होटलों के पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश पारित करते हुए सख्त लहजे में कहा कि ऐसे होटल मालिकों के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाए। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे करीब 43 होटल हैं, जिन्होंने पानी का बिल चुकता नहीं किया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम द्वारा ऐसे होटलों के पानी के कनैक्शन अतिशीघ्र काट दिए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने नगर निगम को यह भी आदेश दिए कि शहर में अगर कहीं घरेलु पानी के कनैशन का व्यवसायिक कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो तुरंत कार्रवाई कर ऐसे कनैक्शन भी काट दिए जाएं। अदालत ने टैंकरों से पानी की आपूर्ति शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित बनाने के आदेश प्रशासन को दिए और कहा कि टैंकरों से जलापुर्ति के दौरान किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति कतई नहीं दी जाए।
अदालत ने निगम प्रशासन को कीमैनों द्वारा पानी के वितरण की व्यवस्था की पूरी निगरानी करने के आदेश भी दिए। खंडपीठ ने कहा कि शहर में 62 कीमैन तैनात हैं और जब वे पानी को चालू और बंद करने मौके पर जाएं, तो उनके साथ दो पुलिस कर्मियों को भी भेजा जाए, जो कि अपने स्मार्ट फोन से पानी को छोड़ने व बंद करने की प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करे।
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