चंबा : सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में याकूफ मोहम्मद पुत्र रोशनदीन निवासी गांव भड़सर डाकघर देहग्रां तहसील चुराह जिला चंबा को चार साल का कारावास व बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। मामला 27 अक्तूबर 2016 को सामने आया। पुलिस टीम कल्हेल के समीप नाकाबंदी पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति आया, जो पुलिस को देखकर घबरा गया।
पुलिस ने व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जो असफल रहा। पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस को व्यक्ति ने अपना नाम याकूफ मोहम्मद निवासी भड़सर बताया। पुलिस ने बैग की तलाशी ली। इस दौरान याकूफ के बैग से 750 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की छानबीन की। इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला वीरवार को सुनाया।
एक अन्य मामले में छह महीने की कैद
सीजेएम चंबा अभय मंडियाल की अदालत ने किशन दास पुत्र तेजा राम मोहल्ला धड़ोग को चरस तस्करी के मामले में छह माह का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि पुलिस टीम जिला मुख्यालय में म्यूजियम मार्ग पर गश्त पर थी। इसी दौरान उक्त व्यक्ति आया और पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने व्यक्ति को दबोचा। तलाशी के दौरान किशन दास के कब्जे से 62 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। न्यायालय में चालान पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।