चंबा : उपमंडल भरमौर में एक दवा विक्रेता को बिना लाइसेंस के दवा बेचने पर एक साल की सजा व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अपराधी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। सत्र न्यायधीश राजेश तोमर की अदालत ने बिना लाइसेंस के दवा विक्रेता जीवन कुमार पुत्र देव राज निवासी भरमौर को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा के तहत सजा सुनाई है। 30 जून 2016 को ड्रग इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकुर ने टीम के साथ भरमौर में निरीक्षण किया।
इस दौरान मिन्हास ड्रग स्टोर की दुकान पर निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि दवा विक्रेता बिना लाइसेंस के दवाओं को बेच रहा था। पूछताछ करने पर दुकानदार दवा बेचने के बारे में कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जिसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा के तहत चालान कोर्ट में पेश किया गया।
मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वीरवार को कोर्ट ने बिना लाइसेंस के दवा बेचने पर सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की।