नई दिल्ली ,30 सितम्बर : केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि सिनेमा हॉल को 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति मिली है। गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार स्कूलों और कोचिंग इंस्टिट्यूट को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार फैसला ले सकेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी।
इस बीच, औद्योगिक प्रदर्शनियों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। अनलॉक 5 में पेशेवर तैराकों के प्रशिक्षण की बात को भी ध्यान में रखा गया है। इनके प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल्स को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, उन्हें युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले कुछ मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
अनलॉक के इस नए चरण में लोगों के मनोरंजन का खास ख्याल रखा गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिली है। इन्हें भी एसओपी का पालन करना होगा, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन गतिविधियों की इजाजत केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ही मिलेगी। अपने एक बयान में मत्रालय ने कहा, “आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।”
वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर यह है किकोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि सूबे में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा।