शिमला, 10 मार्च : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (HEI) को उन स्टूडेंट्स की फीस वापस करने के निर्देश दिए है जो अलग अलग संस्थानों में ट्रांसफर हो गए हैं। आयोग ने पहले संस्थानों से अनुरोध किया था कि वे अपने द्वारा चुने गए करिकुलम सेलेक्ट करने के लिए एक तय अवधि के भीतर कॉलेज की पूरी फीस वापस करने की अनुमति दें। इसमें बताया गया है कि यूजीसी फीस रिफंड की पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी उच्च शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन, प्रॉस्पेक्टस में दिए गए समय के भीतर एडमिशन वापस लेने वाले स्टूडेंट्स की फीस वापसी में देरी या इनकार किया जाता है। यूजीसी को कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ एडमिशन रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न करने पर स्टूडेंट्स और अभिभावकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद नोटिस जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये दिशा निर्देश सभी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम पर लागू होते हैं। यूजीसी ने सभी
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्सको मेल और रिमाइंडर के माध्यम से उन स्टूडेंट्स से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। जो उन छात्रों के अन्य संस्थानों में ट्रांसफर होने के बाद संस्थानों को भुगतान की गई फीस की वापसी की मांग कर रहे हैं।