ऊना, 19 नवंबर : विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी सोहन सिंह ने बताया कि 26 मई 2017 को पीड़िता कंप्यूटर क्लास खत्म होने के बाद पिता की दुकान पर पहुंची। जहां पर बस छूटने के बाद घर जाने के लिए एक परिचित व्यक्ति ने उसे जसविंदर सिंह से लिफ्ट लेने को कहा, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इस पर परिचित व्यक्ति ने किशोरी पर दबाव डालकर बाइक सवार जसविंदर सिंह निवासी गोलानी जिला रोपड़ ( पंजाब) के साथ भेज दिया। कुछ ही दूर जसविंदर सिंह ने पीडि़ता के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। पीडि़ता ने बाइक से उतारने की बात कही, लेकिन आरोपी ने बाइक को रोकने की बजाय तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, पीडि़ता चलती बाइक से कूद गई और बुरी तरह घायल हुई।
घटना में नाबालिग बच्ची के करीब 5 दांत टूटने की भी बात सामने आई, इसके बाद मेडिकल में भी पुष्टि हुई। जिला न्यायवादी सोहन सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 17 गवाह पेश हुए। अदालत ने तमाम गवाहों और दलीलों के आधार पर जसविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि दोषी जसविंदर सिंह को आईपीसी की धारा 354 के तहत 2 साल के साधारण कारावास और 5 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 325 के तहत दोषी को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत 1 वर्ष का कारावास और 5000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी जसविंदर सिंह को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।