शिमला, 30 दिसंबर : प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान पद सहित अन्य पदों के लिए होने वाले चुनावों में रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं में मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल वाले मामले में सुनवाई 3 मार्च के लिए टल गई। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी व साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने की गुजारिश की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को जायज पाते हुए इस मामले में पारित सभी अंतरिम आदेश हटा दिए। इससे धर्मपुर ब्लॉक में चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। वहीं संशोधित याचिका पर सुनवाई 3 मार्च को होगी।
उल्लेखनीय है कि टूटू व चौपाल विकासखण्ड से जुड़ मामलों में मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पिछले सप्ताह से जारी थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अलग अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इन मामलों पर होने वाली अंतिम सुनवाई के पश्चात ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों व परिषदों में आरक्षित रोस्टर लागू हो पाएंगे या नहीं।
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विभिन्न पंचायतों में लंबे समय से रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर प्रधान के पद के लिए सीट आरक्षित रखी गयी है। आरोप यह भी है कि जनसंख्या के समानुपात में आरक्षण लागू न कर मनमर्जी की गई है। जो कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनाये प्रावधानो का उल्लंघन है।