शिमला 28 नवंबर : कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिना मास्क पाए जाने वालों के खिलाफ हिमाचल पुलिस अब और सख्ती से पेश आएगी। मास्क न पहनकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को यूं तो 1000 रुपये का जुर्माना भरना अनिवार्य है। लेकिन अगर ऐसे लोग जुर्माना देने में भी आनाकानी तथा प्राधिकृत अधिकारी के दिये गये दिशा-निर्देशों की अवहेलना करेंगे, तो पुलिस उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी तथा 8 दिन तक जेल भेजेगी। दरअसल पुलिस एक्ट की धारा 115 के तहत ये प्रावधान हैं, जिन्हें पुलिस अब सख्ती से लागू करेगी।
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जानकारी अनुसार इस सम्बंध में राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अवगत करवा दिया है। संजय कुंडू ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर पुलिस को जुर्माने की शक्तियां दी हैं। पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न भागों में मास्क पहनने की एसओपी की अवहेलना पर अब तक करीब एक करोड़ 20 लाख की जुर्माना राशि वसूली है।
उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने पर एक हजार तथा सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग की एसओपी की अवहेलना पर 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में लोगों की एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक पुलिस थाना व चौकी में पुलिस कर्मचारियों के लिए विभाग ने पल्स ऑक्सीमीटर, पीपी मॉनिटर व ग्लुको मीटर की व्यवस्था करने को कहा है। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी थानों व चौकियों तक इन्हें खरीदा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव ड्यूटी से लौटे प्रदेश के करीब 85 पुलिस जवानों के कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं।