मंडी: जिला में कल यानी सोमवार 4 मई से बॉर्बर और सैलून को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश जारी करने के बाद आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने यह जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अब जिला में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन इसमें बॉर्बर और सैलून को खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सरकारी और प्राइवेट बसें भी नहीं चलेंगी। डीसी मंडी ने बताया सभी प्रकार के सरकारी और नीजि कार्यालय कल से सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे लेकिन इसमें सिर्फ 30 प्रतिशत स्टाफ को ही कार्यालयों में बुलाया जाएगा जबकि बाकी वर्क फ्राम होम करेंगे। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी बल्कि पैक करवाकर घर ले जाने की अनुमति होगी।
ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि कल से जिला में सभी प्रकार के नीजि वाहन बीना किसी अनुमति के चलाए जा सकेंगे। छूट के दौरान लोग जिला के किसी भी हिस्से में आ जा सकेंगे लेकिन कर्फ्यू छूट समाप्त होते ही उन्हें वहीं पर रूकना पड़ेगा जहां पर वह होंगे। क्योंकि कर्फ्यू के दौरान किसी वाहन को पास नहीं दिया जाएगा। जो कर्मचारी होंगे उन्हें अपना आई कार्ड दिखाकर जाने की छूट होगी।
वहीं जिला में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति भी जारी कर दी गई है। शराब की दुकानें भी सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। डीसी मंडी ने बताया कि इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। जिला भर में कल से जो दुकानें खुलेंगी उन्हें किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी लेकिन यह दुकानें सिर्फ कर्फ्यू में छूट के दौरान ही खुलेंगी।