ऊना : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊना की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट व एमवी एक्ट के तहत विजय सिंह वासी सिंगा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिया लाल आजाद की अदालत ने विजय सिंह को एनपीएस एक्ट के तहत 2 माह की कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि एमवी एक्ट के तहत 1 माह की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 19 दिसंबर 2016 को दोषी विजय सिंह को 7 किला चूरा- पोस्त के साथ पकड़ा गया था। दोषी इस चूरा पोस्त को अपने ट्रक में लेकर जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने गुरपलाह में लगे नाके के दौरान दोषी को पकड़ा और यह चूरा-पोस्त बरामद किया।
ट्रक चालक विजय के पास ट्रक के पूरे दस्तावेज भी नहीं थे। पुलिस ने इस संबंध में अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों को देखने और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है।