रेलवे निर्माण के दौरान एनजीटी के नियमों को ताक पर रखते हुए सारा मलबा गोविंद सागर झील में डंप किया गया, जिसे लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बिलासपुर के अधिकारियों द्वारा सम्बंधित कॉन्ट्रेक्ट कंपनी को नोटिस भेजा गया था और कंपनी के अधिकारियों द्वारा मलबा हटाने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन अभी तक मलबा नहीं उठाया गया।
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा फील्ड रिपोर्ट व एनजीटी द्वारा आधारित फॉर्मूले के अनुसार सम्बंधित कंपनी पर 29 लाख 25 हजार रुपए की जुर्माना रिपोर्ट बनाकर मेंबर सेक्टरी को भेजा गया है। इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बिलासपुर के पर्यावरण अभियंता अतुल परमार ने कहा कि एनजीटी के आदेशानुसार सरकारी व निजी किसी भी क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य के बाद गोविंद सागर झील तट किनारे या झील में मिट्टी व मलबा फेंकना सरासर गलत है जिसके मद्देनजर रेलवे लाइन निर्माण कॉन्ट्रेक्टर कंपनी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाने की बात कही है।