मंडी, 20 जनवरी : जिला की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला बीते साल का है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने नाबालिग (15 वर्ष) के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 में आरोपी से हुई। मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने मंडी बुलाया, जहां पर आरोपी ने नाबालिग से जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए। घटना के बाद पीड़िता ने डर से आरोपी से बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता की मां को कॉल करना शुरू कर दिया।
नाबालिग की मां ने जब अपनी बेटी से घटना के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बताई। जिसके बाद सामने आया कि पीड़िता चार महीने से ज्यादा गर्भवती है। पीड़िता के उक्त बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। अदालत ने सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश भी दिए।