मंडी, 25 अप्रैल : माननीय न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय-मंडी की अदालत ने दुराचार के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई हैं। सोमवार को जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 07 अक्टूबर 2014 को पीडिता ने पुलिस को बयान किया कि 6 अक्टूबर 2014 को शाम करीब 6 बजे वह अपनी गौशाला में पशुओं को घास डालने गयी। इस दौरान तो दोषी परमानंद पुत्र कालिजंग निवासी घरवासडा (मंडी) जो पहले से ही पीडिता की गौशाला में छिप कर बैठा हुआ था। जैसे ही पीडिता गौशाला के अंदर पहुची तो दोषी ने उसे एकदम से पकड़ लिया और चाकू दिखाकर उसके साथ दुराचार किया। दोषी इसके बाद मौके से फरार हो गया।
बयान के आधार पर पुलिस थाना बल्ह में परमानंद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक मदन धीमान ने अमल में लायी थी। छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी पुलिस थाना बल्ह द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने परमानंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत दुराचार के आरोप में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है।