सुंदरनगर, 20 अक्तूबर : उपमंडल में कृषि वस्तुएं उधार खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा पैसे नहीं लौटने के मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय ने चक्कर स्थित फर्म जय दुर्गा सीड्स की अपील को खारिज करते हुए दीवानी न्यायालय-2 सुंदरनगर के आदेशों को बरकरार रखा है।
मामला वर्ष 2010 का है । चक्कर स्तिथ फर्म “जय दुर्गा सीड्स ” के मालिक संजय उर्फ संजीव सैनी ने सुंदरनगर की फर्म केडी सीड्स हाऊस से कृषि बीज व अन्य वस्तुएं उधार ली। लेकिन फर्म के मालिक अश्वनी सैनी द्वारा बार-बार मांग पर भी संजय सैनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जिस पर संजय को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन व्यक्ति ने नोटिस जानबूझ कर लेने से इनकार कर इसे लौटा दिया।
मामले की पुष्टि करते हुए अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि रिकवरी सूट का मामला लगभग एक दशक पुराना है जो कि दिवानी न्यायालय-2 में दायर था । इसमें जय दुर्गा सीड्स को कोर्ट द्वारा मूल राशि 1 लाख 2 हजार 590 रुपये बारह प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित लौटाने के आदेश जारी किए गए, लेकिन संजय ने कोर्ट के आदेशों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी । जज अनुजा सूद ने याचिका को खारिज करते हुए दीवानी न्यायालय-2 के आदेशों को बरकरार रखा।