शिमला, 01 सितम्बर : जिला शिमला में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार को चुनावी खर्चों का लेखा जोखा रखना आवश्यक रहेगा तथा चुनाव उम्मीदवार को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनावी खर्चे का सही हिसाब देना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने वीरवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उपचुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक रहेगा ताकि जिला में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रणाली लागू हो सके।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को चुनावी खर्चे के लिए नामांकन से कम से कम एक दिन पूर्व खाता खोलना होगा तथा खाता संख्या की सूचना नामांकन पत्र में लिखित रूप से देना आवश्यक रहेगा।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए उपचुनाव के दौरान मंडी लोकसभा के अंतर्गत रामपुर विधानसभा क्षेत्र तथा जुब्बल कोटखाई में दर सूची निर्धारित की गई है।
आदित्य नेगी ने बताया कि कोविड 19 के मध्यनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक रहेगा ताकि कोरोना महामारी से भी बचाव हो सके। उन्होनें बताया कि बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाओं, जूलूस, मतदान दिवस, मतदान केन्द्र, सताधारी दल कि लिए जारी दिशा निर्देशों को अवगत करवाया गया ताकि उपचुनाव के दौरान राजनैतिक दलो के साथ साथ लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।