शिमला : कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली से टैक्सी हायर कर शिमला पहुंचे एक परिवार कोचौड़ा मैदान में बने सरकारी सर्किट हाउस में ठहराने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने जयराम सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की बेंच ने अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। जयराम सरकार से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता के अनुसार दिल्ली के एक परिवार को सर्किट हाउस चौड़ा मैदान में ठहराया गया था। इन्हें टैक्सी में शिमला लाने वाला चालक कोरोना पोजिटिव पाया गया।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने सर्किट हाउस व सरकारी गेस्ट व रेस्ट हाउस(Government Guest & Rest House) में आईजीएमसी व डीडीयू(IGMC and DDU) समेत कोविड केयर केंद्रों में सेवाएं देने वाले कोरोनो योद्धाओं डाॅक्टरों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की है। ऐसे में अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने बाहर से आए मेहमानों को इन गेस्ट हाउस में रहने की इजाज़त कैसे दे दी। उन्होंने कहा कि अदालत से इस प्रकरण की न्यायिक जांच करवाने की मांग की ताकि सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस का दुरुपयोग ना किया जाए।
बता दें कि दो दिन पहले बुधवार की रात्रि दिल्ली का एक परिवार टैक्सी हायर कर शिमला पहुंचा था, जिसे सर्किट हाउस में ठहराया गया। इन लोगों ने पिछले कल सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी थी। टैक्सी चालक के अलावा परिवार के सभी लोग कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाकर शिमला में दाखिल हुए थे। जिला प्रशासन ने टैक्सी चालक का कोरोना टैक्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पाॅजिटिव निकली। इसके बाद प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और कोरोना संक्रमित को कोविड केयर सेंटर मशोबरा शिफट किया गया। वहीं उसके साथ टैक्सी में आए लोगों को भी आईसोलेट किया गया।
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