धर्मशाला (मोनिका शर्मा) : उपायुक्त कांगड़ा रितेश चौहान ने पंचायती राज हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी 2 नवम्बर 2015 के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद कांगड़ा के वार्डों के परिसीमन की प्रस्तावना के लिए कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला कांगड़ा में नगर निगम धर्मशाला, नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला व ज्वाली के गठन तथा ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन के दृष्टिगत जिला परिषद कांगड़ा के वार्डों का पुर्नसीमाकंन किया जाना है।
उपायुक्त ने बताया कि 2 से 9 नवम्बर, 2015 तक जिला परिषद के वार्ड के परिसीमन के प्रारूप पर सम्बन्धित जनता के आक्षेप संम्बंधित खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाएगें। उन्होंने बताया कि जनता से प्राप्त आक्षेपों पर 10 से 12 नवम्बर तक विचार करने के उपरांत उनका निपटारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सम्बंधित जनता इन पारित आदेशों के खिलाफ 23 नवम्बर तक मंड़लायुक्त कार्यालय में अपनी अपील कर सकते है। उपायुक्त ने बताया कि 26 नवम्बर को अपीलों पर मंडलायुक्त कांगड़ा इन अपीलों पर अपने आदेश पारित करेंगे। उन्होंने बताया कि 27 नवम्बर, 2015 को इन क्षेत्रों के लिए वार्डों का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।