शिमला (एमबीएम न्यूज): मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी व मंडी जिला के पधर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में खुंडियां पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने, पुलिस थाना बंगाणा के अंतर्गत जोल, पुलिस थाना देहरा के अंतर्गत डाडासिबा, पुलिस स्टेशन चिडग़ांव के अंतर्गत जांगला और पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत मझीण में चार नई पुलिस चौकियां आरंभ करने के साथ इनमें विभिन्न श्रेणियों में 46 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में सीधी भर्ती द्वारा सब इंस्पैक्टरों के 20 रिक्त पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत विद्युत शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया गया है, जिससे और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप नई औद्योगिक इकाइयों को सुविधा प्रदान की जा सके। मंत्रिमंडल ने चकौतादारों को मालिकाना हक प्रदान करने संबंधी हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड््स बेस्टिंग एंड यूटीलाईजेशन एक्ट, 1974 को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की। पंजाब आम भूमि (नियम अधिनियम) 1962 के अंतर्गत पंचायतों द्वारा आबंटित अथवा पट्टे पर दी गई भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने की योजना को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत प्रभावी बनाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने निर्धारित समय में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में असफल रहने और प्रदेश सरकार को हुए राजस्व नुकसान के दृष्टिगत 1.50 मैगावाट की आनी-2 और 1.50 मैगावाट की आनी-3 जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन को रद्द करने का निर्णय लिया। यह परियोजनाएं वर्ष 2000 में मै. ए.बी.बी. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को आबंटित की गई थीं। बैठक में बासपा-2 और कड़छम वांगतू जल विद्युत ऊर्जा इकाइयों को जय प्रकाश पावर वैंचर्ज लिमिटेड से इसकी सहायक हिमाचल बसपा पावर कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित करने की अनुमति देने और हिमाचल बासपा पावर कंपनी लिमिटेड की सिक्योरिटी को जे.एस.डब्ल्यू. एनर्जी लिमिटेड को विक्रय करने का निर्णय लिया गया गया।
मंत्रिमंडल ने 20 परियोजनाओं के कार्य में गंभीरता न दिखाने पर इन्हें रद्द करने व प्रतिभूति राशि जब्त करने का निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिला के बद्दी के संदोली में सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए संस्थान के निदेशक को पट्टे के आधार पर भूमि हस्तांतरित करने व सिरमौर जिला के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए भू-हस्तांतरण का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां स्थित राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बी-टैक आरंभ करने और विभिन्न पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया गया। शिमला जिला के ज्यूरी में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला को हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का संघटक कालेज बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मोबाईल ट्रेफिक मेजिस्ट्रेट की 6 अदालतें स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिन्हें सिविलि जज (जूनियर डिविजन) का रैंक देने के साथ ही सहायक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2013 में सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के समाह गांव में भारी बारिश के कारण जिन 36 परिवारों के मकान ढह गए थे, उन्हें नियमों में विशेष छूट देते हुए सरकारी भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की। मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के अंतर्गत खरीदे जाने वाले सेब के निपटान के लिए पुरानी व्यवस्था को कायम रखते हुए मंत्रिमंडल ने प्रापण केंद्रों के नजदीक सेबों की खरीद की व्यवस्था को वापिस लेने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 के नियम 56 के उप-नियम (3) में संशोधन करते हुए पंजीयक, सहकारी समितियां से बिना पूर्व अनुमति नए कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए प्राथमिक समितियों की वित्तीय सीमा 1000 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए और उप एवं उच्चतम समितियों के लिए यह सीमा 8000 रूपए प्रतिमाह तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं केडर के प्रधान सचिवों के तीन पदों को स्तरोन्नत कर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग की बन्दोबस्त शाखा में पटवारियों के 242 रिक्त पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों के चयन एवं प्रशिक्षण को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा प्रशिक्षित पटवारियों की उपलब्धता होने तक रिक्त पदों पर राजस्व विभाग से सेवानिवृत पटवारी/कानूनगों की अनुबंध आधार पर सेवाएं लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला के प्रत्येक पटवार सर्कल में अंशकालीन आधार पर बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के पद सृजित करने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने और आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में प्रोफेसर के तीन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 71 पदों को अनुबंध आधार पर मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा बागवानी प्रसार अधिकारियों के 75 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सीनियर साईंटिफिक ऑफिसर के पद को स्तरोन्नत कर प्रिंसिपल साईंटिफिक आफिसर बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 200 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा रूसा के राज्य परियोजना निदेशालय में विभिन्न पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सीमित सीधी भर्ती कोटे से नियमित आधार पर लिपिकों के 35 पद भरने और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 70 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।बैठक में शिमला के ढली स्थित विशेष रूप से अक्षम बच्चों (छात्र) के संस्थान के लिए जमा दो स्कूल में पी.ई.टी. तथा डी.पी.ई. के पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के पद सृजन के साथ कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का एक नया मंडल सृजित करने और टांडा में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमंडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में गृह रक्षकों से नागरिक रक्षा और अग्निशमन सेवा विभाग में लिपिकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 54 पद भरने का निर्णय लिया। ज्वालामुखी, धर्मपुर, मंडी (ग्रामीण), सुजानपुर और शिलाई में नव सृजित उपमंडलीय निर्वाचन कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1968 की धारा-12(3) के अंतर्गत अप्रैल 2015 से 10 वर्षों की अवधि के लिए जादुई और सर्कस शो को मनोरंजन कर अदायगी में छूट देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्टस नियम 2004 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कोर्ट शुल्क (ई-स्टैंपिंग) नियम 2015 के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 2000 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अत्याचार के पीडि़तों के मुआवजे, राहत व पुनर्वास अनुदान में बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है।
बैठक में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के पंजीकरण के लिए श्रम शक्ति पहचान अभियान के तहत असंगठित कामगारों को यू.डब्ल्यू.आई.एन. स्मार्ट काड्र्स (सामाजिक सुरक्षा कार्ड) जारी करने का निर्णय लिया गया। यह कार्ड वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कामगारों को भी दिए जाएंगे।