नाहन (एमबीएम न्यूज) : सगे भाई की गोली मार कर हत्या करने पर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने पांवटा साहिब के हरिपुर टोहाना गांव के निवासी हरभजन सिंह को आजीवन कारावास की सजा के आदेश जारी किए हैं। आरोपी को आईपीसी की धारा-302 व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया है।
आजीवन कारावास के साथ-साथ दोषी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। इसे अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी जगदीश चंदेल के मुताबिक 20 मई को सुबह साढ़े 11 बजे दोषी ने अपने छोटे भाई कमलजीत के साथ गाली-गलौच शुरू की क्योंकि दोषी को शक था कि उसकी बेटी को घर से भगाने में कमलजीत की भूमिका है।
इस दौरान दोषी हरभजन सिंह को अपने छोटे भाई पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई पर गोली दाग दी, जो उसकी छाती में लगी। पीडि़त कमलजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिला न्यायवादी के मुताबिक इस घटना की जांच अधिकारी एएसआई मोहर सिंह ने वैज्ञानिक व अन्य तरीके से ठोस साक्ष्य जुटाए। इसी के आधार पर बिना संदेह के दोषी पर लगे आरोप साबित हो गए।