उधर स्पेशल न्यायधीश-2 पारस डोगर की अदालत ने पवन कुमार पुत्र बेली राम निवासी ओथल डाकघर साहो को चरस तस्करी के मामले में चार साल का कारावास व बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की सूरत में चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला सहायक न्यायवादी चंबा करनैल सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 को जब पुलिस टीम आधी रात को पाडला चौक के समीप गश्त पर थी तो एक व्यक्ति सिल्लाघ्राट चौक की तरफ से आया और पुलिस को देखकर घबराया गया। पुलिस से भागने के प्रयास में इस व्यक्ति ने झाडियों में छलांग लगा दी। लेकिन पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके कब्जे से 724 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने पवन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया। बुधवार को इस मामले को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
एक अन्य मामले में पारस डोगर की अदालत ने चरस तस्करी करने को लेकर मनीष कुमार पुत्र रजिंद्र सिंह निवासी गांव पलेई तहसील व जिला चंबा को दो साल की सजा व पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जिला उप न्यायवादी चंबा कंवर उदय सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 2013 का है। उक्त व्यक्ति चंबा से शिमला जा रही सरकारी बस में सवार था। पुलिस ने उदयपुर वर्षाशालिका के समीप बस को चैकिंग के लिए रोका। इस दौरान उक्त व्यक्ति के बैग से पुलिस को साढ़े चार सौ ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। बुधवार को इस मामले को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।