बिलासपुर (अभिषेक मिश्रा) : जिला दंडाधिकारी ऋगवेद ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला में जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटना को रोकने के लिए बहुत से लोग जिला में रेड़ी लगाने या अपने कारोबार चलाने/व्यापार के लिए जैसे शाल विक्रेता/ फेरी वाले/ मोची आदि का कार्य करने वाले अपनी आजीविका कमाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नियोजक/ ठेकेदार/ व्यापारी तब तक किसी भी प्रवासी श्रमिक को काम पर नहीं लगाएगा जब तक उसका सम्बन्धित क्षेत्र के थाने में पंजीकरण नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अप्रवासी श्रमिक सम्बन्धित क्षेत्र के थाने में अपने पासपोर्ट साईज फोटोग्राफज और पूर्ण दस्तावेजों सहित पूर्व वृतों की पहचान और पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होनें सम्बन्धित क्षेत्रों के एसएचओ से कहा है कि वी अपने क्षेत्राधिकार में बाहर से आने वाले प्रवासी जोकि स्वयं के रोजगार या अन्य व्यवसायों या नोैकरी की तलाश में आए व्यक्तियों पर विशेष नजर रखें ओैर पहचान सुनिश्चित करें कि उनका पंजीकरण थाने में किया गया है। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंधन करने वाले मालिक और प्रवासी श्रमिकों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगीं ।