शिमला 23 दिसंबर : हिमाचल प्रदेश में पंचायत व नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। चुनाव बेशक कोरोना के साये में होने जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर लोगों में खासा जोश देखा जा रहा है। कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों में कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पक्ष में घर-घर प्रचार के दौरान पांच व्यक्तियों से अधिक लोग समूह बनाकर एक साथ नहीं जा सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत व निकाय चुनाव को लेकर एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत डोर-टू-डोर कैंपेन के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव से संबंधित नुक्कड़ सभा करना चाहे, तो उसे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। एसओपी के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीज भी चुनाव मैदान में उतर सकता है। हालांकि ऐसे उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए स्वयं रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे। वह अपने प्रस्तावित या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नामांकन दाखिल कर सकेगा।
एसओपी में यह प्रावधान है कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल उम्मीदवार एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकरी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन दाखि करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के पास मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नामांकन के दौरान अधिकतम दो वाहनों की ही अनुमति होगी। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद यदि कोई जलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है, तो कोविड के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक होगा।
मतदान कार्य के लिए 55 साल से अधिक आयु के कर्मियों की नियुक्त नहीं होगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं व दिव्यांग कर्मियो को भी नहीं नियुक्त किया जाएगा।