नाहन (एमबीएम न्यूज): बजट घोषणा के अनुरूप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नए स्थापित होने वाले उद्योगों व पूर्व स्थापित उद्योगों के नवीनीकरण की मंजूरी के लिए लगने वाली पर्यावरण फीस ‘ग्रीन’ व ‘औरेंज’ श्रेणी के उद्योगों के लिए 1 अप्रैल 2016 से क्रमश: 25 प्रतिशत व 10 प्रतिशत घटाने बारे अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने की स्वीकृतियां स्वयं सत्यापन आधार पर ही जारी हो सकेंगी और इसके लिए किसी पूर्व निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा राज्य सरकार के अधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों पर लागू होगी।
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत स्थापित होने वाले उद्योगों का तीन साल तक विभागध्यक्ष की अनुमति के बिना निरीक्षण नहीं होगा। इसके लिए उद्यमियों द्वारा स्वयं सत्यापन ही पर्याप्त होगा। इस बारे में अलग से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
ज्ञात रहे कि इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री ने उद्योगों के लिए बहुत सारी राहत प्रदान करने वाली घोषणाएं की हैं, जिसके बारे में संबंधित विभागों द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जानी है। इस दिशा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करके उद्योगों को राहत देने का काम किया है। इससे निश्चित ही औद्योगिकरण को ओर बढ़ावा मिलेगा।