नाहन: अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश राम रतन सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज माता पदमावती नर्सिंग कॉलेज नाहन में सूक्ष्म विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय एक लाख रूपये से कम हो उन्हें एक लाख रूपये तक की मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्राधिकरण के सह अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी अन्य उपयुक्त मामले में भी मुफ्त विधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। शिविर में अधिवक्ता आरएस तोमर ने महिलाओं व बच्चों के अधिकार, दहेज निरोधक अधिनियम, बार एसोसिएशन नाहन के प्रधान अधिवक्ता पीएस चौहान ने घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज की प्रधानाचार्य रिजी ने न्यायिक विभाग का स्वागत किया। शिविर में अन्यों के अतिरिक्त सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग नाहन के कमल चौहान भी उपस्थित थे।
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