ऊना (एमबीएम न्यूज़) : जिला दंडाधिकारी विकास लाबरू ने कहा कि उप-तहसील भरवाईं के अन्तर्गत छिन्नमस्तिका धाम माता श्री चिंतपूर्णी में असूज नवरात्र मेला के दौरान एक से 10 अक्तूबर तक धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यह आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर किसी अन्य को लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हे बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इसके अतिरिक्त मंदिर के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि मंदिर प्रबंधन की अनुमति से ही सडक से दूर लंगर लगाने की अनुमति होगी। इस दौरान आतिशबाजी पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही उन्होने माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।