सोलन (एमबीएम न्यूज): जिला दंडाधिकारी सोलन राकेश कंवर ने सोलन जिले की सीमाओं में अश्वनी खड्ड व इसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की पर्यटन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन निर्देशों के अनुसार नदी क्षेत्र के आसपास जहां जल दूषित होने की संभावना हो में स्टॉल/कियॉस्क/ढाबा/होटल जैसी गतिविधियां चलाने एवं स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अश्वनी खड्ड में नहाने अथवा अन्य किसी गतिविधि के लिए जल में उतरने पर भी रोक रहेगी। नदी में किसी भी प्रकार का कचरा फैंकना भी प्रतिबंधित किया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पर विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से अमल में लाए जाएंगे।जिला दंडाधिकारी ने कहा कि सोलन शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का स्रोत अश्वनी खड्ड है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यटक एवं स्थानीय निवासियों द्वारा अश्वनी खड्ड एवं इसके जलागम क्षेत्र में पिकनिक गतिविधियां तथा डंपिंग कार्य किया जा रहा है। इससे जहां नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, वहीं यह जन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इस तरह की गतिविधियां साधुपुल के आसपास के क्षेत्रों व कंडाघाट-चायल मार्ग पर अश्वनी खड्ड में एवं इसके किनारे पर पाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने अश्वनी खड्ड के आसपास एवं खड्ड में ढाबा/फास्टफूड कियॉस्क स्थापित किए हैं। पर्यटक खड्ड में स्नान करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इससे जहां पेयजल दूषित हो रहा है, वहीं एकाएक जल स्तर बढऩे की स्थिति में आगंतुकों के जीवन को खतरा भी हो सकता है। पर्यटकों को प्लास्टिक बोतल सहित अन्य अजैविक कचरों को अश्वनी खड्ड में डालते हुए भी देखा गया है।