चंबा, 12 अक्टूबर : ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चंबा प्रवास को लेकर13 अक्टूबर को चंबा शहर की ओर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने पर चंबा शहर की ओर भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग कुरांह से, चंबा- साहू संपर्क सड़क चमीणु से, चंबा-जोत संपर्क सड़क मार्ग गेट से, चंबा न्यू बालू पुल, चंबा -तीसा संपर्क सड़क राजपुरा से आगे चंबा शहर की ओर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।