मंडी, 6 मई : शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), की अदालत ने 11 वर्ष की नाबालिग से दूराचार के दो दोषियों को विभिन्न धाराओं में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जून 2021 का है। जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 27 जून 2021 को पीड़िता की माँ ने पीडिता के साथ महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां के अनुसार रमन निवासी तल्याहड तहसील सदर मंडी ने तीन चार बार पीड़िता को अपने घर ले जाकर पीडिता के साथ दुराचार किया। वहीं गगन निवासी तल्याहड तहसील सदर मण्डी ने भी पीड़िता के पिता की दुकान में पीडिता के साथ तीन चार बार दुराचार किया। दुराचार करने के उपरांत दोनों दोषियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वे उसको जान से मार देंगे।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना में रमन और गगन के खिलाफ अभियोग संख्या 19/2021 दर्ज हुआ। इस मामले की छानबीन निरीक्षक रीता शर्मा, उप निरीक्षक डिम्पल कुमारी, ने अमल में लायी। छानबीन पूरी होने पर महिला थाना मंडी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए गए। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, विनोद चौधरी द्वारा की गयी।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रमन और गगन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376AB के तहत दुराचार के आरोप में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5 – 5 हजार जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत 10-10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5 -5 जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 1-1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ एक – एक हजार जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत के आरोप में दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 -50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 2 से 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।