शिमला, 12 जनवरी : प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर निवारण व उपचारात्मक कदम उठाते हुए अपने स्टॉफ के लिए हाईकोर्ट सहित डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट में इस महीने के 2 शनिवार यानी 15 व 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी और इस दौरान स्टाफ वर्क फ्रॉम होम नियम का पालन करेंगे। इससे न तो कोर्ट का कार्य प्रभावित होगा और न ही भीड़ बढ़ेगी। बिना मास्क के हाईकोर्ट परिसर में किसी को आने की इजाजत नहीं होगी और स्टाफ सहित सभी आगंतुकों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
शीतकालीन छुट्टियों वाली डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी की अदालतों में 50 फीसदी स्टाफ बेच आधार पर विशेष आकस्मिक अवकाश पर रहेगा। इसी तरह ग्रीष्म कालीन छुट्टियों वाली डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी की अदालतों में 50 फीसदी स्टाफ रोटेशन आधार पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में भी 15 व 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। सभी अदालतों में कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।