कागड़ा/ आशीष शर्मा : हिमचाल में सूचना का अधिकार की अबेहलना करना पँचायत सचिव ढंगवार को उस समय महंगा पढ़ गया जब राज्य सूचना आयोग ने सूचना ना देने पर पँचायत सचिव को पांच हजार जुर्माना लगा दिया। मामला धर्मशाला ब्लाक का है।
सूचना मांगने वाले प्रार्थी दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत ढंगवार कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के तहत पांच अलग-अलग जानकारी सूचना का अधिकार के माध्यम से मांगी थी परंतु पंचायत सचिव ने कोरोना का हवाला देते जानकारी उपलब्ध नही करवाई।
जिस पर दिनेश शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील बीडीओ धर्मशाला के समक्ष की। सुनवाई करते हुए पंचायत सचिव ढंगवार को सात दिन के अंदर सूचना देने को कहा गया लेकिन सचिव द्वारा आवेदक दिनेश शर्मा को जानकारी नहीं दी गई।
मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए पंचायत सचिव (सूचना अधिकारी) को सूचना नहीं देने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है, तथा प्रार्थी को सूचना जल्द देने के निर्देश दिए गए है ।।