शिमला, 21 नवंबर : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द करने का फैसला सुनाया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड के कर्मी के तबादला आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
दरअसल बिजली बोर्ड के हमीरपुर सर्कल कार्यालय में कार्यरत ड्राफ्ट्समेन ज्ञान चंद का तबादला बोर्ड ने हमीरपुर से धर्मपुर मंडी कर दिया था। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने प्रार्थी ज्ञान चंद द्वारा दायर याचिका निपटारा करते हुए व्यवस्था दी कि बिजली बोर्ड कर्मी का तबादला आदेश जारी करने की सिफारिश करना जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता इसलिए इस सिफारिश के आधार पर किए गए तबादला आदेश गैर कानूनी हैं। बोर्ड अधिकारियों ने इस सिफारिश पर कार्रवाई करने से पूर्व किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की और सीधे तौर पर विवादित आदेश पारित कर दिए। ज्ञान चंद ने इन तबादला आदेशों को याचिका के माध्यम से प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।
अदालत ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए बोर्ड द्वारा जारी किए गए इन आदेशों के अमल पर रोक लगा दी थी और याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। याचिका में प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि उसका तबादला बिना यात्रा भत्ता और ज्वाइनिंग टाइम के किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि तबादला आदेश प्रार्थी के आग्रह पर किया गया है। जबकि उसने इस तरह का कोई भी आग्रह नहीं किया था।
प्रार्थी ने अदालत के समक्ष पेश किए दस्तावेजों के साथ जल शक्ति मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए सिफारिश पत्र और उस पर मुख्यमंत्री द्वारा बोर्ड को भेजे गए डीओ लैटर की प्रति भी रखी थी। इस याचिका पर बोर्ड ने अपना पक्ष रखा और दलील दी कि प्रार्थी का तबादला संबंधित अथोरिटी की मंजूरी के बाद ही जारी किया गया था और प्रार्थी वर्तमान स्थल पर अपना टेन्योर भी पूरा कर चुका है इसलिए इस याचिका को ख़ारिज किया जाए। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और बोर्ड द्वारा पेश किए गए रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात कहा कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश कानूनन सही नहीं है इसलिए इन तबादला आदेशों को रद्द किया जाता है।
बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट राजनीतिक आधार पर हुए तबादलों को रद्द करने का फैसला सुना चुका है। बीते अक्तूबर माह में हाईकोर्ट ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल के डीओ नोट पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दसलेहरा जिला बिलासपुर में तैनात टीजीटी शिक्षक के तबादला आदेश रद्द किये थे। सितम्बर माह में ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की अध्यक्ष शशि बाला की सिफारिश पर कर्मचारी के स्थानांतरण को हाईकोर्ट ने रद्द किया था।