शिमला, 09 सितंबर : हिमाचल हाईकोर्ट ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरि सुंदरनगर, जिला मंडी के हैड टीचर के तबादले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है।
राजनीतिक न्यायधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने बाबूराम की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता ने तबादला आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उनका तबादला बिना किसी प्रशासनिक परामर्श के राजनीतिक सिफारिश के चलते किया गया है। हाईकोर्ट ने कहां की एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल किसी कर्मचारी का वास्तविक और ठोस उस कारणों से स्थानांतरण प्रस्ताव कर सकता है। मगर प्रशासनिक विभाग के अधिकार को हथियाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है।
बताया जा रहा है कि नाचन क्षेत्र के विधायक की सिफारिश पर हेड टीचर का स्थानांतरण कर दिया गया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में रिकॉर्ड का पता चला कि नाचन के वर्तमान विधायक विनोद कुमार ने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था। जिसमें 10 कर्मचारियों के तबादले की सिफारिश की गई थी। 25 मार्च 2021 को विधायक के अनुरोध के अनुसार स्वीकृति के लिए मामला मुख्यमंत्री के समक्ष भी गया था। सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा इनके तबादलों को भी मंजूरी दी गई थी ।