मंडी,25 मार्च : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने यह बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण को लेकर एक्ट बना हुआ है और उसके तहत ही सारी प्रक्रिया अम्ल में लाई जा रही है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव की बात करना भी उचित नहीं है।
सीएम के इस बयान के बाद अब उन नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो नवगठित नगर निगमों में मेयर पद पर आसीन होने का सपना संजोए बैठे थे।
खासकर मंडी की बात करें तो यहां सुमन ठाकुर को भी सीएम के इस बयान के बाद झटका लगा है। क्योंकि सुमन ठाकुर मौजूदा नगर परिषद की अध्यक्षा थी और मेयर पद की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन आरक्षण ने उनकी राह में रोड़ा अटका दिया।
सरकार के एक्ट के अनुसार मंडी, सोलन और पालमपुर में नवगठित नगर निगमों में पहला मेयर एससी कैटेगरी का होगा। ढ़ाई वर्षों तक सिर्फ एससी कैटेगरी के पार्षद को ही इस पद पर बैठने का अधिकार होगा। उसके बाद अगले ढाई वर्षों तक एसटी, उसके बाद जनरल, उसके बाद महिला और उसके बाद ओबीसी के लिए यह पद आरक्षित होगा। फिर इसी तरह से आरक्षण की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी।