शिमला, 19 मार्च : हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामले बढ़ने पर एक बार फिर से पाबंदियां लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा परिसर में हुई बैठक में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को लेकर चर्चा हुई।
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार राज्य में कारोना को लेकर बढ़ते मामलों को लेकर नो मास्क नो सर्विस नियम लागू होगा। इसके तहत मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा तथा इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी तरह प्रदेश में मेलों व लंगरों इत्यादि के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने पर कैबिनेट में चर्चा हुई। 23 मार्च के बाद प्रदेश में होने वाले मेलों का आयोजन एसओपी के मुताबिक ही होगा।
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सार्वजनिक समारोह में लोगों की कुल क्षमता के 50 फीसदी तक मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को कंटेन्मेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं शिक्षण संस्थानों में मामले आने पर भी वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।
जानकारी अनुसार सरकार कैबिनेट की बैठक में कोरोना को लेकर लिए गए फैसलों बारे शनिवार को एसओपी जारी करेगी।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से अधिकारियों के साथ चर्चा कर कोरोना को लेकर हिदायतें देंगे। इस बीच कैबिनेट बैठक में विधायकों को झंडी लगाने की सुविधा से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा इस मामले में आम जनता के सुझाव मांगने का फैसला लिया गया।
इसके अलावा कैबिनेट में वन विभाग में वन रक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। यह पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा द्रंग चुनाव क्षेत्र के टिक्कन में पुलिस चौकी खोलने का मंजूरी दी गई है। जिला सिरमौर में पुलिस थाना कालाअंब के अधीन माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर में नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी मिली है।
धनोटू जिला मंडी में स्थित पुलिस सहायता कक्ष का दर्जा बढ़ाकर पुलिस थाना किए जाने को मंजूरी मिली है। बीड़ तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी मिली है। मानपुरा में पुलिस स्टेशन व बद्दी वर्धमान में सिटी चौकी खोलने की भी मंजूरी मिली है।