नाहन, 23 दिसम्बर : जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परूथी ने कहा कि कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के प्राइमरी कांटेक्ट में आने वाले को कोविड टैस्ट अनिवार्य होगा। डीसी ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बाबत आदेश जारी किए हैं, ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किये गए हैं। इसके अलावा हिम सुरक्षा अभियान या रैंडम सैंपलिग के तहत लक्षण वालो को भी स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना टैस्ट के लिए सैंपल देना अनिवार्य होगा। सैंपल लेने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मियों से सहयोग करना होगा ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में देखा गया है कि स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जिन व्यक्तियों की पहचान कोरोना टैस्ट के लिए की जाती है, वो सैंपल देेने के लिए आगे नही आते हैं या फिर सैंपल देने से मना कर देते हैं। इस कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। डीसी ने बताया कि आदेशों की उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 111,114,115 के तहत कार्रवाई की जाएगी।