शिमला, 10 दिसम्बर : कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को शपथपत्र के मध्यम से अवगत करवाया है। यह शपथपत्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में दायर किया गया है। हाईकोर्ट ने 3 दिसम्बर को विस्तृत आदेश जारी कर कोविड महामारी से रोकथाम व इसके प्रभाव कम करने के लिए जुड़े जरूरी दिशानिर्देश जारी किए थे।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रदेश के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। शिमला व टांडा के कोविड अस्पतालों के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। नेरचैक, टांडा, शिमला, धर्मशाला, नाहन, हमीरपुर व चम्बा के प्रमुख 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और इनका आधारभूत ढांचा जनवरी से बनाना आरम्भ कर दिया जाएगा। कोविड़ से जुड़ी सेवाएं देने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 200 रुपये प्रति शिफ्ट इंसेंटिव देने का फैसला लिया गया है। घर-घर जाकर लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने का अभियान 25 नवम्बर से हिमसुरक्षा योजना के तहत चलाया गया है।
बसों में यात्रियों की संख्या को 50 फीसदी किया गया है और सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस व एक दिन शनिवार को वर्क फ्रॉम होम शुरू किया गया है। 35 हजार से अधिक मास्क सम्बन्धी निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े चालान किए गए हैं और डेढ़ करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई है। अस्पतालों में कोविड़ मरीजों से सम्पर्क के लिए इंटरकॉम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मरीजों को अपने सगे सम्बन्धियों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से यह जानकारी जनहित से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट को दी गई। हाईकोर्ट ने पिछले आदेशों में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी वरिष्ठ डॉक्टर कोविड़-19 वार्डों का नियमित तौर पर दौरा करते रहे। राज्य सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता बाबत निर्णय लेने के भी आदेश जारी किए गए है। न्यायालय ने आउटसोर्स के आधार पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसम्बर तक नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने निजी व सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टैस्ट करवाने के आदेश दिए हैं। सैंपल एकत्रित करने वाली एजेंसी को यह आदेश जारी किए हैं कि वह टैस्ट करने के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी व अन्य जरूरी जानकारी लें ताकि टैस्ट के परिणाम बाबत ई-मेल, व्हाट्सऐप इत्यादि पर बताया जा सके।
न्यायालय ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में टैस्टिंग बाबत जानकारी समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से दिए जाने के आदेश जारी किए हैं ताकि सैंपल को एकत्रित करने के लिए समय सम्बन्धी जानकारी लोगों को उपलब्ध हो सके। न्यायालय ने कोविड़-19 अस्पतालों में हैल्पलाइन सुविधा को भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं ताकि कोविड़-19 के मरीज से उसके परिवार के सदस्य व अन्य नजदीकी रिश्तेदारो का सम्पर्क बना रहे। न्यायालय ने कहा कि जो मरीज अपने खर्चे पर नर्स रखना चाहे, उन्हें अपने खर्च पर नर्स रखने की अनुमति दी जाए ताकि हॉस्पिटल स्टाफ का भार कम हो सके।