कुल्लू , 27 नवंबर : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) डाॅ. ऋचा वर्मा ने नगरपालिका निर्वाचन, 2015 के नियम 10 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत आनी व निरमंड के सदस्य पदों के निर्धारण एवं आरक्षण (अनसूूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं) की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार तेशन खोबड़ा वार्ड अनसूूचित जाति के लिए, बराड़ किरण बाजार वार्ड महिला के लिए, रानी बेहड़ा तथा नालदेरा वार्ड सामान्य उम्मीदवारों के लिए, क्यार काॅलोनी व रोपड़ी वार्ड अनसूूचित जाति (महिलाओं) के लिए जबकि दोगरी वार्ड महिला के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार, नगर पंचायत निरमण्ड का सिरकोटी, शगौली तथा डीम वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। सुनारला वार्ड अनसूूचित जाति महिला के लिए, भियूटा व पोखटु वार्ड सामान्य वर्ग के लिए जबकि बिषणु वार्ड अनसूूचित जाति के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की गई है।
सामान्य वर्ग में इस वर्ग के महिला व पुरूष दोनों ही उम्मीदवार हो सकते हैं। अनसूूचित जनजाति के लिए इस वर्ग की आबादी न होने के कारण कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है।