सुंदरनगर 23 अगस्त : आबकारी एवं कराधान विभाग(Excise department) ने बिना बिल और आवश्यक कागजों के प्रैशर कुकर बचने पर एक व्यक्ति से 13,040 रुपये जुर्माना वसूला है। विभाग के राज्य आबकारी एवं कराधान सहायक आयुक्त ललित पोसवाल के नेतृत्व में आबकारी अधिकारी हंसराज वर्मा, रितेश कटोच और कर्मचारी जगदीश चंद की टीम सलापड़ में वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान बिलासपुर से सुंदरनगर(Bilaspur to Sunder Nagar) जा रही एक वैन को जांच के लिए रोका गया।
जांच करने पर वाहन में करीब 40 हजार रुपये की कीमत के प्रैशर कुकर रखे हुए पाए गए। व्यक्ति इनकी सप्लाई (Supply) सुंदरनगर में कहीं करने जा रहा था। जब व्यक्ति से इन प्रैशर कुकर के बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे तो वह कोई भी दस्तावेज टीम को नहीं दिखा पाया। जिसके बाद टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत व्यक्ति से जुर्माने के रुप में 13 हजार 40 रुपये की राशि वसूल की।
सहायक आयुक्त ललित पोसवाल ने बताया कि जुर्माना वसूलने के बाद जब्त किए वाहन को कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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