Nahan, 07 July : सिरमौर(Sirmour) की पर्यटन इकाईयां अपना संचालन पर्यटन एवं नागरिक उड्डययन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों व मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कर सकेंगे। इसके साथ ही पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों( Family and social gathering) में अधिकतम 50 लोगों को दावत देने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और ढाबों को 60 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खाना परोसने की अनुमति होगी।
आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी डॉ आर के परुथी(IAS Dr. RK Paruthi) ने बताया कि पर्यटकों को मान्य बुकिंग कम से कम 5 दिन की होनी चाहिए, उन्हें हिमाचल आने से 48 घंटे पहले http://covidpass.hp.gov.inपर पर्यटक श्रेणी में पंजीकरण करना होगा। पर्यटकों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड और एक्टिवेट करना होगा तथा हिमाचल आने से 72 घंटे पूर्व का कोविड टेस्ट सर्टिफ़िकेट जोकि आईसीएमआर(ICMR) द्वारा प्रमाणिक लेबोरेटरी (Certified Laboratory) द्वारा जारी किया गया हो और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, साथ लाना होगा।
संबंधित लोगों को सड़क किनारे बनी सुविधाओं, टैक्सी सेवा, पर्यटक स्थल, एम्यूजमेंट पार्क, सेंचुरी, चिड़ियाघर, झीलें, स्मारकों, जल क्रीड़ा गतिविधियों तथा फोटोग्राफर्स के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धरा 188 तथा अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दे, पहले शादी के लिए 20 से 50 की गेदरिंग को अनुमति दी जा रही थी।