शिमला: आखिरकार कन्फ्यूजन के बीच सरकार ने 1 जून से बसें चलाने की अधिसूचना सरकार ने शनिवार दोपहर बाद से जारी की हैं। हालांकि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला ले लिया था, मगर अधिकारिक तौर पर सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में इसका जिक्र नहीं किया। केवल शिक्षा मंत्री ने बैठक के बाद पत्रकारों को आखिर में इस बात की जानकारी दी थी।
अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बसों को चलाने का जिक्र न होना इसी बात के संकेत दे रहा था कि कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन लाॅकडाउन-5 को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी हो सकती है। बहरहाल, अधिकारिक तौर पर अब अधिसूचना को ट्रांसपोर्ट महकमे के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने जारी किया है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक प्रदेश के भीतर बसें चलेंगी। इसके लिए 10 सामान्य शर्तें भी रखी गई हैं। इसमें ग्राम पंचायतों व नगर परिषदों को निजी व सरकारी बसों के चालकों व परिचालकों के रहने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
अंतर जिला सफर के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगा। बस अड्डों के लिए भी 12 बिन्दुओं पर निर्देश जारी हुए हैं। बसों में सीटों के अनुपात में 60 फीसदी से अधिक यात्री नहीं बिठाए जाएंगे। चालक व परिचालक के लिए अलग निर्देश जारी हुए हैं।