राजगढ़ : क्षेत्र में अन्य राज्यों के फंसे करीब 350 मजदूरों को शीघ्र वापिस भेजने की प्रक्रिया प्रगति पर है जिनमें से 31 व्यक्तियों को मंगलवार को वापिस जम्मू कश्मीर के भेज दिया गया है। यह जानकारी एसडीएम नरेश वर्मा ने दी है। उन्होने बताया कि प्रवासी मजदूरों के भेजने बारे जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तब तक इन सभी मजदूरों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन और स्थानीय पंचायतों द्वारा की गई है । उन्होने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को भेजने बारे कोई आदेश नहीं किए गए हैं ।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने बारे उत्पन्न हुए संशय को स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुकानें वाणिज्य संस्थान एकट 1969 के तहत पंजीकृत हैं वह प्रतिदिन प्रातः10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रो में पंजीकृत दुकानें जो आस.पडोस तथा आवसीय परिसरों में स्थित हैं ऐसी दुकानों को भी प्रातः10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेगी जबकि शहरी क्षेत्रो के मार्केट, मार्केट कम्पलैक्स तथा शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नही होगी। उन्होने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील के दौरान केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें तथा किताबों और लेखन सामग्री वाली दुकानें पूर्व की भांति ही खुलेंगी। दुकानदार को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दुरी की अनुपालना करनी होगी। सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मियों की तैनाती के साथ ही कार्य करेंगे।
एसडीएम ने बताया कि दुकानदारों को दुकान के आगे सोशल डिस्टैन्सिंग के लिए 2 मीटर के दूरी पर गोले लगा कर चिहिन्त करना होगा। आदेशों की अनुपालना न किए जाने पर ऐसी दुकानों को पुलिस द्वारा सील कर दिया जायेगा। उन्होने बताया कि सैर के लिए प्रातः 5:30 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है जिसमें लोगों को सोशल डिस्टैन्सिंग की अनुपालना करनी अनिवार्य होगी।
उन्होने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शराब, तम्बांकू, पान गुटखा, च्यूईगम तथा सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबन्धित रहेगी। इसके अतिरिक्त हेयर कंटिंग सैलून, ब्यूटी र्पालर, होटल ढाबा और चाय व मिठाई की दुकानें रैस्टोरैन्ट, कैफे तथा स्पोर्टस कोम्पलैक्स और जीम इत्यादि भी पूर्ण रूप से पुरी बन्द रहेंगे। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की धारा 269ए 270 तथा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।