हमीरपुर : अतिरिक्त सेशन जज नरेश कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में 2 दोषियों करण सिंह (32) निवासी जिला रामपुर, यूपी व वीरेंद्र कुमार (26) जिला बदायूं को धारा 302, 201, 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए गए हैं।
क्या था मामला
पुलिस कंट्रोल रूम से 13 जून 2016 को सुबह करीब साढ़े 8 बजे भोटा पुलिस सहायता कक्ष में सूचना आई कि भोटा-घुमारवीं नेशनल हाईवे पर टियाले द घट जगह पर पुली के नीचे एक शव पड़ा हुआ है। एएसआई विनोद कुमार और हेड कांस्टेबल अमरनाथ मौके पर पहुंचे, जहां आधी जली हुई डेड बॉडी पड़ी थी। डेडबॉडी की बायीं भुजा और कान किसी जानवर ने खा लिया था, जबकि पैरों और माथे पर कीलें ठोकी हुई थीं। मृतक की एक बाजू पर प्रेम राज सिंह लिखा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात शव का पोस्टमॉर्टम टांडा में करवाया। मौत का कारण गर्दन को मरोडऩा और सांस घुटना बताया गया था। पुलिस ने मृतक के तीन दांत डीएनए के लिए सुरक्षित रख लिए। अज्ञात शव मिलने की जानकारी सभी पुलिस स्टेशन को दे दे गई थी।
15 जून 2016 को यूपी के दातिया पुलिस स्टेशन में छोटा राम ने फोटो से मृतक के चेहरे की पहचान की। छोटा राम से पुलिस को पता चला कि प्रेमराज सिंह अपने भतीजे करण के साथ हिमाचल के ऊना में रहता है। आरोपी करण का मोबाइल नम्बर पुलिस के हाथ लग गया। यहीं से इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझना शुरू हो गई। मोबाइल नम्बर की सीडीआर और घटनास्थल की लोकेशन से यह तय हो गया कि हत्यारा भतीजा करण ही है।
पुलिस ने पता लगा लिया कि करण होशियारपुर में है। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ हुई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। करण ने बताया कि उसके साथ दूसरा आरोपी वीरेंद्र कुमार भी इस गुनाह में शामिल था। 16 जून को दोनों गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया और घटना स्थल पर जरूरी प्रमाण एकत्रित कर लिए गए। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और इस पर सुनवाई शुरू हुई। जिसके बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।