मंडी : शिक्षिका को प्रताडि़त करने के मामले में अदालत ने एसएचओ पुलिस थाना बल्ह को उच्च शिक्षा उपनिदेशक, प्रधानाचार्य व शारीरिक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षिका की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां से अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश मिले हैं।
जानकारी अनुसार आशा वर्मा ने अदालत को बतायाथा कि उसने पीजीटी (अंग्रेजी) के तौर पर 16 मई 2017 को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी में पद संभाला। यहां जब उसने अध्यापिकाओं के स्टाफ रूम में सीसीटीवी कैमरे आदि होने की शिकायत की तो प्रधानाचार्य महेंद्र ङ्क्षसह ठाकुर व डीपीई संजय यादव ने कैमरे हटाने की बजाय उल्टा उसे परेशान करना शुरू कर दिया। यहां तक कि प्रार्थना सभा में भी सभी के समक्ष अपमानित भी किया।
उनके व्यवहार से तंग आकर उन्होंने उपनिदेशक शिक्षा अशोक कुमार शर्मा को शिकायत भेजी, लेकिन यहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उच्च शिक्षा निदेशक को शिकायत की गई, जिस पर जांच बिठाई गई, लेकिन जांच कमेटी की रिपोर्ट को उपनिदेशक शिक्षा ने कार्रवाई के लिए नहीं भेजा। जिसके बाद एचएचओ बल्ह व एसपी मंडी को भी शिकायत दी मगर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की।
आखिरकार 5 दिसम्बर 2018 को महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद जिला अदालत की कोर्ट नंबर दो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा नेगी ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश जारी करते हुए इस मामले को भादंसं की धारा 509, 218 व 120बी के तहत दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए।