नितेश सैनी/ सुंदरनगर
सुंदरनगर न्यायालय ने विचाराधीन एक चेक बांउस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को 1 वर्ष का कारावास व शिकायतकर्ता को 2 लाख 94 हजार रूपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता बैंक हिमाचल ग्रामीण बैंक ब्रांच महादेव, तहसील सुंदरनगर, जिला मंंडी ने ब्रांच मैनेजर के माध्यम से अधिवक्ता पंडित अरूण प्रकाश आर्य द्वारा दोषी सुरेश कुमार पुत्र मदनलाल, निवासी डडौर, डाकघर ढाबन, तहसील बल्ह जिला मंंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकदमा दर्ज करवाया था।
जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता बैंक के अधिवक्ता पंडित अरूण प्रकाश आर्य ने कहा कि दोषी सुरेश कुमार ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया था। उन्होंने कहा कि दोषी ने लोन राशि के भुगतान के लिए 1 लाख 47 हजार रुपए का चेक बैंक को दिया था। उन्होंने कहा कि दोषी ने चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था, कि चेक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा।
अधिवक्ता पंडित अरूण प्रकाश ने कहा कि दोषी सुरेश कुमार ने लोन राशि को चुकता करने की ऐवज में शिकायतकर्ता बैंक को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। दोषी बकाया लोन राशि वापिस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अनिश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 1 वर्ष का कारावास व 2 लाख 94 हजार रुपए हर्जाना शिकायतकर्ता बैंक को देने की सजा सुनाई है।
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