एमबीएम न्यूज/नाहन
श्री रेणुका जी थाना में 7 मई की रात एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटीधीमान के शिक्षक पर स्कूल की छात्रा से अश्लीलता के गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने 8 मई को पोक्सो एक्ट को भी शामिल कर लिया।
शुरूआती चरण में आईपीसी की धारा-354ए के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब पुख्ता सूत्रों से खबर मिल रही है कि 164 के बयान में पीडि़ता मुकर गई है। लिहाजा पुलिस क्लोजर रिपोर्ट तक बना सकती है। उल्लेखनीय है कि मामले के सुर्खियों में आते ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने आरोपी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया था।
पीडि़ता के पिता ने पुलिस को बताया था कि 4 मई को जब उसकी बेटी सुबह की प्रार्थना सभा के लिए कमरे में अपने भाषण की तैयारी कर रही थी तो शिक्षक कमरे में घुस गया। अश्लील हरकतों की तमाम सीमाओं को लांघ दिया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि 164 के बयान में पीडि़ता के मुकर जाने की वजह सेे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस में हिचक थी। अब इस मामले ने यह नया मोड़ क्यों लिया है, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अटकलें दबाव को लेकर भी चल रही हैं।
उधर एसपी रोहित मालपानी ने माना कि पीडि़ता अपने बयान पर स्टैंड नहीं कर पाई। एसपी का यह भी कहना है कि पूरी तसल्ली के बाद ही क्लोजर रिपोर्ट बनाई जा सकती है।