शिमला (एमबीएम न्यूज़) : बहुचर्चित गुड़िया मर्डर मामले के एक आरोपी सूरज की हिरासत में हुई हत्या के मामले में शिमला की जिला व सत्र अदालत ने हिमाचल पुलिस के निलंबित आईजी जहूर एच जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, डीएसपी मनोज जोशी और छह अन्य पुलिसवालों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिये फिर बढ़ा दी है। इन सभी आरोपियों को सीबीआई ने बुधवार को अदालत में पेश किया था। अगली सुनवाई अब इस मामले की 30 जनवरी को होगी। तब तक सभी आरोपी पुलिस वाले कंडा जेल में ही रहेंगे।
उधर, आरोपियों के आवाज के नमूने लेने सम्बंधी सीबीआई की अर्जी पर बुधवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई। पुलिस वालों की ओर से पैरवी करने कोई वकील नहीं पहुंचा। अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 फरवरी को तय हुई है। बता दें कि सूरज की 18 जुलाई की रात्रि कोटखाई थाने के लॉकअप में हत्या कर दी गई थी। आईजी जैदी की अगुवाई में पुलिस की एसआईटी ने गुड़िया केस में सूरज को गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को दोनों मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 29 अगस्त को सीबीआई ने आईजी जैदी व डीएसपी मनोज जोशी सहित आठ पुलिस वालों को गिरफ्तार किया था। जबकि तत्कालीन एसपी डी डब्ल्यू नेगी को 16 नवम्बर को गिरफ्तार किया गया। आईजी व सात अन्य पुलिसवालों के खिलाफ सीबीआई द्वारा 600 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दायर की जा चुकी है। वहीं, एसपी नेगी के खिलाफ चार्जशीट सीबीआई अभी तक दाखिल नहीं कर पाई है।
आईजी जैदी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका देकर जमानत की गुहार लगाई है। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
गौरतलब है कि दसवीं कक्षा की छात्रा गुड़िया का शव विगत वर्ष 6 जुलाई को शिमला जिले के कोटखाई के जंगल से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। इस केस ने जबरदस्त तूल पकड़ा था और शिमला से कोटखाई तक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे।