नाहन (एमबीएम न्यूज़): जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर बीसी बडालिया ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार हिप्र विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान 9 नवम्बर, 2017 को प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ सिरमौर जिला में भी प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक होगे।
जिला में विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष करवाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश केे निर्देशानुसार 7 नवम्बर, 2017 को सांय 5 बजे से 9 नवम्बर, 2017 तक चुनाव अभियान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में अग्निशस्त्रों व अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी पार्टी का बूथ मतदान केन्द्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। उन्होंने बतााया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करवाने के लिए जिला की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में धारा-144 लगा दी गई है, ताकि 9 नवम्बर, 2017 को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान के दौरान किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएंगी।