हमीरपुर (एमबीएम न्यूज़): मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूर्णतया बंद हो जाएगा। इस दौरान मतदान केंद्रों के सौ मीटर की दूरी तक सभी राजनीतिक पोस्टर तथा बैनर हटाने के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कदम ने जिला मुख्यालय पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वोटर स्लिप बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान के दिन केवल तीन गाडिय़ों के लिए अनुमति ले सकते हैं, जिसमें प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट तथा एक वाहन वकर्स के लिए शामिल है।
इनमें ड्राइवर सहित पांच से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया से पहले सात बजे मॉक वोटिंग राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के एजेंटों के समक्ष की जाएगी तथा आठ बजे पोलिंग आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान के पश्चात स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें पहुंचाई जाएंगी।