शिमला (एमबीएम न्यूज): प्रदेश हाईकोर्ट ने दीपावली की रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को जारी हुए हैं। अस्पतालों के समीप 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।
न्यायधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सरकार को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पटाखे चलाए जाने के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
याचिका में कहा गया था कि दीपावली के दिन लोग उत्साहित होकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए परेशानी पैदा करते हैं।